तय समय पर ही होंगे बिहार विधानसभा के चुनाव, आयोग ने जारी किया गाइडलाइन, ऑनलाइन होंगे नामांकन, एक साथ पांच लोग कर सकेंगे जनसंपर्कतय
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार और मतदान तक के लिए आयोग ने गाइडलान जारी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने को कहा गया है।
साथ ही उम्मीदवारों को सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए घर-घर जाकर जनसंपर्क की अनुमति दी है। पांच लोगों के साथ उम्मीदवार घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा रोड शो और चुनावी रैली के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा।
डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच लोग साथ हो सकते हैं। वहीं, चुनाव आयोग ने कहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी। चुनाव आयोग ने इलेक्शन के दौरान कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतने की भी बात कही है।
गाइडलाइन में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा। चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
यहां पढ़िए पूरी गाइडलाइन –
1 सभी मतदाताओं और कर्मियों को मास्क पहनना जरूरी होगा
2 हॉल या कमरे में इंट्री से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, सेनेटाइजर भी किया जायेगा
3 गृह विभाग की ओर से जारी SOP का खास ख्याल रखना होगा
4 सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत को देखते हुए बड़े हॉल का उपयोग किया जायेगा
5 चुनाव कर्मियों और अधिकारियों के लिए पर्याप्त गाड़ियों की व्यवस्था
6 विधानसभा सीटों पर नोडल हेल्थ अफसर की तैनाती की जाएगी
7 ईवीएम और वीवीपैट के लिए को सेनेटाइज किया जायेगा, कर्मी हैंड ग्लब्स का उपयोग करेंगे
8 इलेक्शन अफसर को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सकती है
9 इलेक्शन अफसर को ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन या पोर्टल के माध्यम से साड़ी जानकारी दी जाएँगी
10 उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ही नॉमिनेशन करेंगे और रिटर्निंग अफसर को इसका प्रिंट आउट जमा करेंगे
11 एफिडेविट को भी उम्मीदवार ऑनलाइन ही भरेंगे
12 चुनाव में उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ही सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे
13 नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करने उम्मीवार दो लोगों के साथ ही जा पाएंगे, दो ही गाड़ियां भी जाएंगी
14 रिटर्निंग अफसर की चैम्बर में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पर्याप्त जगह की व्यवस्था होगी
15 नॉमिनेशन भरने को लेकर इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बाहर में बड़ी जगह दी जाएगी
16 इलेक्शन मेटेरियल किट को सेनिटाइज कर के उपलब्ध कराया जायेगा
17 इलेक्शन मेटेरियल किट को रिसीव करने के लिए भी SOP का ख्याल रखा जायेगा
18 विकेन्द्रित तरीके (डिसेंट्रलाइज्ड मैनर) को उपयोग में लाया जायेगा
19 एक पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा1 हजार से 1500 तक ही मतदाता वोट देंगे
20 मतदान केंद्र पर भी सेनेटाइजेशन, स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का ख्याल रखा जायेगा
21 सभी पोलिंग अफसर को मास्क, सेनेटाइजर, फेस शील्ड और ग्लब्स दिया जायेगा
22 फिजिकल हैंडीकैप्ड और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट की व्यवस्था की जाएगी
23 चुनाव कर्मियों के लिए भी पोस्टल बैलट की व्यवस्था की जाएगी
24 जो भी मतदाता कोरोना संक्रमित या संदिग्ध होंगे उनके लिए पोस्टल बैलट की व्यवस्था की जाएगी
25 इन सभी कैटेगरी के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की जा रही है