July 19, 2024
शराब तस्करी में दो अलग-अलग थाना क्षेत्र के मामलों में दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल की करावास और 1–1 लाख रुपए का जुर्माना || GS NEWS
AMBAभागलपुर: मद्य निषेध अधिनियम के तहत शराब तस्करी के मामलों में अब विशेष अदालत उत्पाद में कांडों के निष्पादन में तेजी लाई जा रही है। वहीं, उत्पाद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (उत्पाद कोर्ट 2) में दो थाना क्षेत्र के मामलों में दो शराब तस्करों को मद्य निषेध अधिनियम के तहत दोषी पाया गया। दोनों अभियुक्तों को 5–5 साल की करावास और 1–1 लाख जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों मामलों में चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से मद्य निषेध अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में हिस्सा लिया। बता दें कि जिन मामलों में दोषियों को […]