मोटरसाइकिल व पलंग के लिए कर दी थी पत्नी की हत्या
नवगछिया : पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने वाले आरोपित पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वतीय सुशांत रंजन ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. आरोपित नवगछिया थाना के नवादा निवासी अमित मंडल उर्फ लालो मंडल है. मामला 21 जुलाई 2019 को नवादा का है. दहेज के लिए अमित मंडल ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया गया था.
हत्या की प्राथमिकी मृतका के पिता बिहपुर थाना के गौरीपुर निवासी बबलू मंडल के बयान पर नवगछिया थाना दर्ज की गई थी. जिसमें महिला के पति, ससुर बैद्यनाथ मंडल,भैसुर डोभी मंडल व सास को नामजद किया गया था. बताया गया कि गौरीपुर निवासी बबलू मंडल के पुत्री प्रीति कुमारी की शादी नवादा निवासी अमित कुमार मंडल से हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल वाले प्रीति कुमारी से दहेज की मांग करने लगे थे.
दहेज में मोटरसाइकिल, पलंग, टैबुल की मांग कर रहे थे. नहीं देने पर 21 जुलाई वर्ष 2019 को प्रीति कुमारी की गला दबाकर हत्या कर शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया गया था. प्रीति कुमारी के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. ससुर बैद्यनाथ मंडल,भैसुर डोभी मंडल व सास की अलग मामले में सुनवाई हो रही है. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह लोगों की गवाही हुई. दोनों पक्षों की गवाही के बाद दोष का निर्धारण किया गया.अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरूण कुमार साह उर्फ अरूण कसेरा ने बहस में हिस्सा लिया.