देवघर के वैद्यनाथ मंदिर और वासुकीनाथ में इस बार कांवर यात्रा और सावन मेले के आयोजन की झारखंड हाईकोर्ट ने इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने सरकार को लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए इन मंदिरों में होने वाली पूजा का भक्तों को ऑनलाइन दर्शन कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को सांसद निशिकांद दुबे की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह निर्देश दिया। इसके साथ ही याचिका निष्पादित कर दी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार का मानना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बरकरार है। कांवर यात्रा और मेले के आयोजन से स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में इतने बड़े आयोजन की अनुमति देना उचित नहीं होगा। अदालत ने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी कांवर यात्रा पर इस बार रोक लगायी गयी है। ऐसे में देवघर और वासुकीनाथ में कांवर यात्रा और मेले का आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती।