सरकार दे रही है 75 प्रतिशत बीमा प्रीमियम
भागलपुर । बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत बिहार के सभी वर्ग के पशु पालकों के लिए दुधारू पशुओं की बीमा योजना शुरू की गई है, ताकि पशुपालकों की आर्थिक उन्नति हो, उनकी पूंजी में वृद्धि की जा सके और डेयरी प्रंबधन को सहयोग मिल सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों की बीमा कर गंभीर बीमारी यथा लम्पी त्वचा रोग, एच.एस.बी.क्यू. एवं अन्य कारणों से दुधारू पशु की मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालकों को होने वाले आर्थिक क्षति के सापेक्ष पशुधन बीमा से आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जा सके तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सके। इस योजना में प्रति दुधारू मवेशी का अधिकतम मूल्य 60 हजार रूपये निर्धारित की गई है। .
जिस पर 3.5 प्रतिशत की दर से बीमा की कुल राशि 2100 रूपये होगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत राशि यानी 1575 रूपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा तथा शेष 25 प्रतिशत राशि यानी 525 रूपये बीमा कम्पनी को पशुपालकों द्वारा भुगतान किया जायेगा। योजना के तहत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों के दुधारू पशुओं का बीमा में वरीयता दिया जायेगा। इस योजना के तहत वैसे दुधारू मवेशियों का बीमा कराया जायेगा, जो स्वस्थ हो तथा पशु चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। बीमा कंपनी द्वारा दुधारू मवेशियों का बीमा 01 वर्ष के लिए किया जायेगा। बीमा कंपनी द्वारा दुधारू मवेशियों में डाटा ईयर टैग लगाया जायेगा, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लाभुक की होगी। इच्छुक आवेदकों द्वारा दुधारू मवेशी की बीमा कराने हेतु अपना आवेदन गव्य विकास निदेशालय के बेवसाईट dairy.bihar.gov.in पर ऑनलाईन किया जायेगा।