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भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोगलपुरा में तीन साल पूर्व हुई बहुचर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड में न्यायालय ने लेडी डॉन जेवा खान और उसके देवर इंतसार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 जुलाई को ADJ-V सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। लेडी डॉन जेवा खान को आजीवन कारावास के साथ 30,000 रुपये का जुर्माना और देवर इंतसार को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन ने हिस्सा लिया। वहीं, कांड के नामजद अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी सुनवाई जारी है।

विगत तीन साल पूर्व, 19 जुलाई 2021 को, इस घटना में कुख्यात अपराधी टिंकू मियां पर साजिश रचने का आरोप लगा था। मृतिका काजल के पिता आरिफ ने बबरगंज थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसमें टिंकू मियां, जेवा खान, इंतसार, बादशाह और रहमत कुरैशी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।

बताया जाता है कि 19 जुलाई 2021 को गैंगवार और पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाते हुए मोगलपुरा के कुख्यात अपराधी मो. इम्तियाज उर्फ काना की पत्नी जेवा खान के आदेश पर इंतसार सहित अन्य अपराधियों ने आरिफ की गर्भवती बेटी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। काजल उस समय 8 माह की गर्भवती थी।

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