


भागलपुर: जिले में भीषण गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर संभावित खतरे को टालने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. नवीन किशोर चौधरी ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और प्री-स्कूलों में दोपहर 11:00 बजे के बाद की सभी शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है और यह 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि विद्यालय प्रबंधन को निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा और समयानुसार गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करना होगा।

इस आदेश की प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है ताकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
जिलावासियों से अपील की गई है कि अत्यधिक गर्मी के दौरान सावधानी बरतें और बच्चों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने दें।
