

नवगछिया : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, सुनील कुमार द्वितीय ने हथियार और गांजा बरामदगी मामले में आरोपित सिंटू यादव को दोषी करार दिया है। यह घटना 2021 की है, जब खरीक थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने नयाटोला भवनपुरा से आरोपित को गिरफ्तार किया था। सिंटू यादव की निशानदेही पर केला के बगान से 325 ग्राम गांजा बरामद किया गया था।
आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामले की सुनवाई की गई, जिसमें गवाहों ने गांजा बरामदगी को प्रमाणित किया। अब, 16 अप्रैल को आरोपित सिंटू यादव की सजा पर सुनवाई होगी। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजन प्रभारी परमानंद साह ने बहस में हिस्सा लिया।