नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एंव सत्र न्याधीश तृतीय नीरज बिहारी लाल ने हत्याकांड के सात आरोपित के विरूद्ध दोष सिद्ध किया. दोष सिद्ध खरीक थाना के सुकटिया निवासी छतरी मंडल, गोपाल मंडल, लूखो मंडल, मदन कुमार, अरविंद कुमार, इंद्रदेव मंडल, कृष्ण कुमार के विरूद्ध किया गया. ज्ञातव्य हो कि सात जुलाई वर्ष 2020 को सुबह सात बजे रास्ता विवाद को लेकर सुकटिया निवासी सुबोध मंडल पर आरोपितों ने लाठी, डंडा, खंती, कुदाल से प्रहार कर कर दिया था. पीड़ित सुबोध मंडल घटना स्थल पर ही गिर पड़े. सुबोध मंडल की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी. मृतक के पुत्र के बयान पर बुलो मंडल के बयान पर खरीक थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई.
जिसमें सुकटिया निवासी सुकटिया निवासी छतरी मंडल, गोपाल मंडल, लूखो मंडल, मदन कुमार, अरविंद कुमार, इंद्रदेव मंडल, कृष्ण कुमार को नामजद आरोपित बनाया गया. सत्रवाद संख्या 321-20 के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सात गवाह ने अभियोजन का समर्थन किया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सातों आरोपित के विरूद्ध धारा 302 भादवि के तहत दोष सिद्ध किया. सजा की बिंदु पर सुनवाई 21 मई को होगी. मदन कुमार पूर्व से ही जेल में थे. छतरी मंडल, गोपाल मंडल, लूखो मंडल, अरविंद कुमार, इंद्रदेव मंडल, कृष्ण कुमार न्यायालय ने हिरासत में लेकर जेल भेजा. सरकार की ओर से अपरलोक अभियोजक श्रीकिशोर झा ने बहस में हिस्सा लिया.