नवगछिया : हत्या के आरोप में महिला के देवर, ससुर को आजीवन कारावास की सजा नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह ने सुनायी. सजा परवत्ता थाना गोनरचक के घोलटी मंडल, पंकज मंडल को सुनायी. प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने बताया कि घटना सात अक्तूबर 2020 की है. परवत्ता थाना के गोनरचक के गुड्डू कुमार की पत्नी खुश्बू देवी से मारपीट कर मुंह में कपड़ा ठूंस कर फूस के घर में फांसी लगा कर उसकी हत्या कर दी. मृतक के भाई भागलपुर के सबौर थाना के ममलखा चायचक के रवि कुमार के बयान पर परवत्ता थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी, जिसमें पंकज मंडल, घोलटी मंडल को नामजद आरोपित बनाया गया.
घटना की सुबह मृत महिला का पुत्र संगम कुमार ने अपने मामा को फोन कर बताया कि मम्मी खुश्बू देवी को चाचा और दादा मुंह में कपड़ा ठूंस कर मारपीट की. फूस के घर में फांसी लगा कर उसकी हत्या कर दी. पापा गुड्डु कुमार दूसरे कमरे में सोये थे. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम में सत्रवाद संख्या 515-21 के तहत मामलों की सुनवाई की. सुनवाई में सात गवाहों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के पश्चात दोनों आरोपित पर दोष सिद्ध किया. धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास की सजा सुनायी. 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने बहस में हिस्सा लिया.