नवगछिया : हत्याकांड के चार आरोपित को ऐडीजे प्रथम सुनील कुमार सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया. सजा तेतरी निवासी विनय यादव, पवन यादव, ,अविनाश कुमार, सागर कुमार को सुनाया गया. घटना 10 अप्रैल वर्ष 2021 की है. कांड के सूचक मृतक के भाई गौतम कुमार के बयान पर नवगछिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सुभाष मंडल व गौतम कुमार को मारपीट कर जख्मी कर दिया . दोनों घायलों को परिजनों ने इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में भर्ती करवाया. वहां से दोनों घायल को इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया.
भागलपुर अस्पताल में इलाज के दौरान सुभाष मंडल की मौत हो गई थी. मृतक के भाई के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई. सत्रवाद संख्या 444- 21 के तहत मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम में हुई. न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात लोगों की गवाही हुई. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपित को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास की सजा सुनाया. दस हजार रूपया जुर्माना लगाया. सरकार की ओर से प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने बहस में हिस्सा लिया. साथ ही कोर्ट ने कहा कि मृतक की पत्नी को पांच लाख रूपया मुआवजा देने के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जायेगा.