8 फरवरी 2021 को इस्माइलपुर फुलकिया के बुलबुल यादव की इस्माइलपुर हाट में गोली मार कर दी थी हत्या
नवगछिया : व्यवहार न्यायालय नवगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नीरज बिहारी लाल ने हत्याकांड के एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. आरोपित इस्माइलपुर थाना कमलाकुंड का अनोज यादव है. अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा ने बताया कि आठ फरवरी 2021 को इस्माइलपुर फुलकिया के बुलबुल यादव की इस्माइलपुर हाट में गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. पत्नी रानी उर्फ व्यंजना देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अनोज यादव व मनोज मंडल को नामजद आरोपित बनाया गया था. पिछले माह मनोज मंडल की अपराधियों ने इस्माइलपुर हाट में गोली मार कर हत्या कर दी थी. अभियोजन पक्ष से कुल सात लोगों की गवाही हुई. न्यायालय ने अनोज यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी है. सभी सजाए साथ-साथ चलेगी. अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा ने बहस में हिस्सा लिया.