बिहार की राजधानी पटना में सड़क की खस्ताहाली और बिजली के खम्भे नहीं गाड़े जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम सहित साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तथा नगर परिषद को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने वकील मयूरी की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि न्यू बाइपास के किनारे और आसपास बसी कॉलोनियों के लोगों को सड़क के नहीं रहने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें तेजप्रताप नगर, वृंदावन कॉलोनी राम कृष्ण नगर, बेऊर, वृंदावन कॉलोनी, शिव नगर कॉलोनी के आवासीय कॉलोनी की स्थिति बेहद खराब है।
इन सभी क्षेत्रों में सड़क नहीं है। इन क्षेत्रों में जहां-तहां बिजली पोल गाड़ने के लिए खतरनाक तरीके से गड्ढे खोद दिए गए हैं। लेकिन अब तक बिजली विभाग ने बिजली का पोल नहीं गाड़ा है। गड्ढे के कारण लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। पटना नगर निगम और बिजली विभाग का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है।
उन्होंने पटना शहर के कई सड़कों के खस्ताहाल होने पर भी अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया और कहा कि गत वर्ष जलजमाव से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय राज्य सरकार ने आश्वस्त किया था कि अगले साल ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी।