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बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बहाली मामले में पटना हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। साथ ही सभी पक्षों को अपना-अपना लिखित पक्ष 19 अक्टूबर तक कोर्ट को दे देने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह में फैसला हो जायेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षकों के कुल पद सहित डीएलएड उम्मीदवारों एवं बीएड उम्मीदवारों के प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा कुल आवेदनों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी देने का भी आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई की। 

गौरतलब है कि राज्य सरकार के उस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसमें डीएलएड उम्मीदवारों को बहाली में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था। साथ ही यह कहा गया था कि डीएलएड उम्मीदवारों से बचे पद रिक्त रहने पर बीएड उम्मीदवारों को बहाली में शामिल किया जायेगा। 

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