बिहार में उद्योग लगाने के लिए बियाडा की जमीन अब 50 प्रतिशत तक सस्ती होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति को मंजूरी मिली।
इस नीति के तहत अब उद्योग के लिए बियाडा की जमीन पर 50 प्रतिशत तक की अधिकतम छूट मिलेगी। सरकार ने उद्योग की जमीन की कमीत निर्धारण के फार्मूले में बदलाव किया है। कोरोना काल में निवेश आकर्षित करने को सरकार का यह बड़ा फैसला है। इसके साथ ही बियाडा के साथ चल रहे जमीन संबंधी विवादों के निपटान के लिए भी माफी नीति लाई गई है।
उद्योग के लिए जमीन पर दी जाने वाली छूट पटना महानगर प्राधिकार क्षेत्र और राज्य के नगर निगम सीमा में आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों की जमीन पर नहीं मिलेगी। इन क्षेत्रों में वैसे भी बियाडा के पास जमीन काफी कम है। राज्य में उद्योग के लिए उपलब्ध जमीन में से एक चौथाई से अधिक कोर्ट केसों में फंसी है। अब उद्योग विभाग के प्रधान सचिव से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहे मामलों के निपटारे के लिए माफी नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत केस लड़ रहे लोग एफीडेविड देकर उसे वापस ले सकेंगे। बदले में वे जिस व्यक्ति को नामित करेंगे, बियाडा उन्हें उस जमीन को आवंटित कर देगा।
अतिपिछड़ों को उद्योग लगाने पर मिलेगी अतिरिक्त छूट
अतिपिछड़े वर्ग के लोगों को राज्य सरकार ने सौगात दी है। कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 में एक और बदलाव को मंजूरी मिली। इसके तहत अतिपिछड़े वर्ग के लोगों को उद्योग लगाने पर ब्याज में 15 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना में बाद में सरकार ने अतिपिछड़ों को भी जोड़ दिया था। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार दस लाख दे रही है।
ग्राम परिवहन प्रति पंचायत सात लाभुक होंगे
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रति पंचायत पांच लाभुकों के निर्धारित सीमा को बढ़ाकर सात लाभुक प्रति पंचायत कर दिया गया है। राज्य के सभी 8387 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित होंगे। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2927 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने के लिए 439 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई।