मारपीट का आरोप सिद्ध होने पर एक हजार रूपये का जुर्मना लगाया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी ने। आरोपित परवत्ता थाना के जमुनिया निवासी अजीत साह, आशिक साह, नागेश्वर साह हैं। ज्ञातव्य हो कि गांव के राजेंद्र साह को 10 सितंबर वर्ष 2015 में मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
घायल के बयान पर परवत्ता थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें जमुनिया निवासी नागेश्वर साह, अजीत साह, आशिक साह को नामजद आरोपित बनाया गया था। धारा 323, 334,308,504,34 भारतीय दंड विधान आरोप लगाया गया था। सत्रवाद संख्या 775-16 के तहत मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय में हुई।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए धारा 323, 334 भादवि में दोष सिद्ध हुआ। तीनों आरोपित को न्यायालय ने एक एक हजार रूपया जुर्मना जख्मी राजेंद्र प्रसाद साह को देने का आदेश दिया। दो वर्ष का बांड भरकर न्यायालय में देने के लिए कहा।