भागलपुर/ निभाष मोदी
बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाए गए शेषनाथ राय को विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) ने मुकदमें की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त शेषनाथ राय को सात साल की सजा एवं 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने कि स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा दी जायेगी। बता दे की 14.06.2021 को साहू पेट्रोल पम्प परिसर जहान्वी चौक के निकट वाहन चेकिंग के क्रम में लावारिस अवस्था में पड़ी एक टाटा 407 एवं एक ट्रक को अवैध शराब के साथ जप्त किया गया था।,
लावारिश अवस्था में जप्त Tata 407 मिनी ट्रक से 979.500 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया और ट्रक से 4392.225 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था, ट्रक चालक शेषनाथ राय ट्रक को चला रहे थे। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया। विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, प्रभास नाथ सुमन थे।