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नारायणपुर से राजेश भारती की रिपोर्ट

नारायणपुर: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नवगछिया अनुमंडल अधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार के आदेश पर मधुरापुर बाजार में धारा 144 लागू कर दिया गया है।

इस बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिमोहन कुमार ने कहा कि पांच से अधिक व्यक्ति का जमावड़ा होने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल को प्रातः छह बजे से लेकर ग्यारह बजे तक सब्जी का दुकान खुला रहेगा लेकिन 29 अप्रैल से अगले आदेश तक सब्जी दुकान सहित सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेगी। इससे दवा और क्लीनिक, अस्पताल को अलग रखा गया है।

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