नवगछिया : महिला की हत्या मामले में नो आरोपित नवगछिया न्यायालय के एडीजे तृतीय नीरज बिहारी लाल ने पांच वर्ष की सजा सुनाया. आरोपितों में भवानीपुर ओपी के बलाहा निवासी माहेश्वर यादव, पांचू यादव, चुनचुन यादव उर्फ चुन्नी यादव, रिकेश यादव, सुरेंद्र यादव, अमीर यादव, दिलीप यादव, इंद्रदेव यादव, बासुदेव यादव को सजा सुनाया है. बलाहा निवासी कवियत्री देवी उर्फ सावित्री देवी 21 अगस्त वर्ष 2012 को जमीन की नापी करवा रही थी. सावित्री देवी के साथ सभी आरोपितों ने मारपीट की. लाठी डंडे से मारपीट की गई थी. जिसमें सावित्री देवी गंभीर रूप से घायल हो गई. सावित्री देवी को इलाज के दौरान मौत हो गई.
मृतक की चचेरी बहु अन्नु देवी के बयान पर भवानीपुर ओपी में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई. जिसमें उन सभी को आरोपित बनाया गया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपित के धारा 304 में भादवि के तहत पांच वर्ष की सजा सुनाया. धारा 147 भादवि के तहत एक वर्ष की सजा, धारा 148 भादवि के तहत एक वर्ष की सजा, धारा 341 भादवि के तहत एक माह की कारावास की सजा सुनाई गई. अभियोजन पक्ष की ओर से कूल 15 लोगों की गवाही हुई. सभी अभियोजन के पक्ष का समर्थन किया. इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा ले रहे थे