


नवगछिया : मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड, भागलपुर के मंत्री पद पर 28 जून 2022 को हुए चुनाव को लेकर चल रहे विवाद पर न्यायालय, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल ने अपना फैसला सुनाते हुए उक्त चुनाव को अवैध और विधिसम्मत नहीं मानते हुए रद्द कर दिया है।
ज्ञात हो कि यह वाद बिहपुर मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पूर्व मंत्री पप्पू कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह निषाद द्वारा दायर किया गया था। उन्होंने अपने वाद में आरोप लगाया था कि विजयी अभ्यर्थी भगवान प्रसाद सिंह पर सहकारिता से जुड़े मामलों में प्राथमिकी दर्ज है, जिसमें नवगछिया न्यायालय ने संज्ञान भी लिया है। इसके बावजूद निर्वाचन पदाधिकारी ने नामांकन पर दर्ज आपत्ति का विधिवत निस्तारण नहीं किया।

वादी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जो चुनाव चिह्न ‘लेडी पर्स’ आवंटित किया गया, वह पूर्णतः काले रंग का था, जबकि मतपत्र में मुद्रित चिह्न काले और उजले रंग में था। इससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बनी और निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया।

न्यायालय ने बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 की धारा 23(1)(च) का हवाला देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति पर सहकारी संव्यवहार से संबंधित संज्ञानित दांडिक मामला लंबित हो, वह प्रबंध समिति के लिए अयोग्य होता है। इन सभी तथ्यों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चुनाव को रद्द करते हुए वाद का निस्तारण किया और संबंधित पक्षों को आदेश की जानकारी देने का निर्देश दिया।
