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भागलपुर/निभाष मोदी
भागलपुर, सिविल कोर्ट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में एडीएम राजेश झा राजा पर एक नालसी मुकदमा दायर किया गया है,भागलपुर इशाकचक निवासी परिवादी अमरेन्द्र तिवारी द्वारा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आलय बनर्जी के माध्यम से सीजीएम कोर्ट में एडीएम राजेश झा राजा,डाॅक्टर अजय कुमार सिंह,डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पत्नी शिखा सिंह,डाॅक्टर विनोद जायसवाल,डाॅक्टर विनोद जायसवाल की पत्नी शिला जायसवाल सहित पांच लोगों को नालसी मुकदमा संख्या 1095/22 सीजीएम कोर्ट में अभियुक्त बनाया गया है,
परिवादी के अधिवक्ता आलय बनर्जी ने कहा कि परिवादी का आरोप है कि जीरोमाइल बरारी एलआईसी के पीछे एक बड़े भुखंड को डाॅक्टर अजय कुमार सिंह एवं अन्य अभियुक्तगण के मिलीभगत से गलत दस्तावेज पेश कर वहीं एडीएम राजेश झा राजा ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए बिना दस्तावेज को संपुष्टि किये हुए अभियुक्त गण को लाभ पहुंचाने तथा स्वयं को लाभ अर्जित के उद्देश्य से वाद संख्या 26/21-22 जगदीशपुर अंचल जमाबंदी संख्या 496 को रद्द करने जैसे कई संज्ञीन आरोप लगाया है।