ख़रीक अंचलाधिकारी की लापरवाही आई सामने
नवगछिया एसडीओ ने कहा, मामले की जांच कर दोषियों पर होगी कार्रवाई
नवगछिया। परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत साहू परबत्ता निवासी पीयूष कुमार साहू, पिता जयप्रकाश साहू ने खरीक अंचल कार्यालय में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के कारण फर्जी तरीके से किए गए जमीन के दाखिल-खारिज को निरस्त करने के लिए आपत्ति दर्ज कराई है। इस संबंध में पीयूष कुमार साहू ने बिहार के राजस्व मंत्री, भागलपुर जिलाधिकारी, नवगछिया एसपी, एसडीओ, डीसीएलआर और खरीक सीओ को आवेदन देकर फर्जी तरीके से किए गए दाखिल-खारिज वाद संख्या 213/2024-25 को रद्द करने की गुहार लगाई है।
पीयूष साहू ने बताया कि खरीक अंचल अंतर्गत मौजा दादपुर, जमाबंदी संख्या 80, खाता संख्या 81, खसरा संख्या 594, रकबा 0 एकड़ 75 डिसमिल खतियानी जमीन जयप्रकाश साहू, पिता स्वर्गीय रामावतार साहू के नाम से दर्ज है। उन्हें 27 जून 2024 को एसएमएस के माध्यम से जानकारी मिली कि रामप्रकाश उर्फ जयप्रकाश साहू, पिता स्वर्गीय रामावतार उर्फ रामोतार साहू, ने उक्त खाता-खसरा की जमीन संगीता कुमारी के नाम से रजिस्ट्री कर दी है। खरीदार संगीता कुमारी ने नामांतरण (दाखिल-खारिज) के लिए भी आवेदन दे दिया है।
पीयूष साहू ने बताया कि उनके पिता जयप्रकाश साहू की उम्र 75 वर्ष है और वे वर्तमान में रामपुर, उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। उन्होंने अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, वंशवृक्ष और वंशावली को प्रमाण के रूप में संलग्न किया है। जयप्रकाश साहू कभी भी रामप्रकाश के नाम से नहीं जाने जाते, और उनके दादा का नाम रामावतार साहू ही था। वादी पीयूष साहू ने दाखिल-खारिज वाद संख्या 213/2024-25 को रद्द करने की मांग की है।
इस संबंध में खरीक अंचलाधिकारी से संपर्क नहीं हो सका। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज कुमार ने कहा कि आवेदन प्राप्त होते ही मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी अधिकारियों और कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।