नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नरेंद्र पाल सिंह की अदालत ने जाली नोट के एक कारोबारी को आजीवन कारावास की सजा दी है. मिली जानकारी के अनुसार 26 जुलाई 2018 को नारायणपुर के बलहा गांव से जाली नोट छापने और उसे बाजार में फैलाने का मामला प्रकाश में आया था.
इसी मामले में अभियुक्त प्रवीण साह को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 489 सी और 489 डी में दोषी पाया गया है. 489 सी में 5 वर्ष कारावास और ₹10000 अर्थदंड की सजा दी गई है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में 6 माह अतिरिक्त सजा की बात न्यायाधीश ने अपने फैसले ने कही है. जबकि धारा 489 दी में अभियुक्त को आजीवन कारावास और ₹30000 अर्थदंड की सजा दी गई है.
जानकारी के अनुसार 26 जुलाई वर्ष 2018 को भवानीपुर ओपी के तत्कालीन थानाध्यक्ष जयंत प्रकाश को गुप्त सूचना मिली कि बलहा गांव में जाली नोट का कारोबार होता है. इसके बाद छापेमारी की गयी तो पुलिस ने जाली नोट छापने वाला प्रिंटर, एक सौ रुपए के 52 नकली नोट, कागज समेत अवैध कारोबार से जुड़े अन्य सामग्री को भी बरामद किया. मामले में दो आरोपियों मंगल साह और अनमोल साह के विरुद्ध इसी मामले में न्यायालय में ट्रायल चल रहा है. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता शंभू नाथ सिंह जिरह कर रहे हैं.