सिलेंडर बलास्ट की प्राथमिकी नवगछिया के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लोकेश ठाकुर के बयान पर दर्ज की गई। जिसमें चार को नामजद आरोपित बनाया गया हैं। जिसमें नोनियापट्टी निवासी रामचंद्र साह, उसके भाई अरूण साह, मुसहरी पट्टी निवासी अशोक महतो, व्याहुत चौक निवासी अशोक साह को नामजद आरोपित बनाया गया हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि रामचंद्र साह के घर गैस सिलेंडर के रिफलिंग के दौरान सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने के पश्चात सिलेंडर बलास्ट होने लगा। बलास्ट सिलेंडर की जांच फोरेंसिक टीम के द्वारा किया जायेगा। सभी जब्त गैस सिलेंडर को जिम्मेनामा के आधार पर देवी गैस एजेंसी को सौंप दिया गया हैं।
नवगछिया बाजार में धरल्ले से व्यवसायिक ठीकाने पर घरेलू गैस का उपयोग किया जाता हैं। घरेलू गैस नवगछिया बाजार में रोड किनारे फास्ट फूड, अंडा बेचने, ठेला पर पका हुआ खाद्य सामग्री बेचने वाले करते हैं। बाजार में कई होटलो में भी घरेलू गैस का उपयोग किया जाता हैं। इस कारण नवगछिया बाजार में गैस की जम कर कालाबाजारी होती हैं। इन सब बातो पर कभी भी किसी पदाधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। गैस कालाबाजारी का बाजार नवगछिया कई वर्षो से फल फूल रहा हैं। नवगछिया बाजार में सभी को पता ब्लैक में कहां कहां सिलेंडर मिल सकता हैं। वहीं बताते चलें कि अगर पदाधिकारी नियमित रूप से गैस संचालक के गैस गौदाम में गैस के स्टॉक व वितरण का नियमित जांच करे तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकती हैं। किंतु कभी पदाधिकारी इस और ध्यान नहीं देते हैं। पदाधिकारी, गैस संचालक व कलाबाजारी की मिलीभगत से यह धंधा बीना रोक टोक के वर्षों से होता आ रहा हैं।