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  • एडीजे थ्री की अदालत ने गुरुवार को सुनाई सजा

नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी की अदालत ने जन वितरण प्रणाली दुकानदार रंगरा ओपी क्षेत्र के मुरली निवासी तारिणी सिंह हत्याकांड में दोषी पाते हुए मुरली निवासी अभियुक्त देवेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ में न्यायालय ने पीड़ित परिवार को 50,000 अर्थदंड देने का भी फैसला सुनाया है।

समय से अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।न्यायालय ने गवाहों की गवाही के आधार पर देवेंद्र सिंह को दोषी पाते हुए अपना फैसला सुनाया है।

हत्याकांड मामले में अभियोजन पक्ष से बहस में हिस्सा लिए अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा ने बताया कि वर्ष पांच अक्टूबर वर्ष 2018 की रात्रि 8:30 बजे देवेंद्र सिंह वगैरा ने मुरली गांव के जन वितरण प्रणाली दुकानदार तारिणी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक की पत्नी अंजू रानी ने मामले की प्राथमिकी रंगरा ओपी थाने में दर्ज कराई थी। जिसमें देवेंद्र सिंह सहित रवि कुमार जीवन सिंह को नामजद किया गया था।

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान रवि कुमार एवं जीवन सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जबकि देवेंद्र सिंह को हत्याकांड मामले में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष से कुल सात गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।

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