नवगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नीरज बिहारी लाल ने सजा सुनाया. सजा गोपालपुर थाना के मालपुर निवासी जितेंद्र साह, राम कृपाल साह, मनोहर साह, अरविंद साह, रंजन साह को सुनाया गया. छह अगस्त वर्ष 2020 को मालपुर में चौपाल के सामने बच्चे के विवाद में जितेंद्र साह, राम कृपाल साह, मनोहर साह, अरविंद साह, रंजन साह ने महेंद्र साह के साथ मारपीट कर रहे थे. महेंद्र साह को बचाने के लिए उसका पुत्र विकास कुमार साह बचाने आए तो आरोपितों ने जान मारने की नियत से उसके उपर कुल्हाड़ी से प्रहार किया. कुल्हाड़ी विकास के सर में लग गया. उसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया गया. वहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर किया.
वहां से भी सिल्लीगुड़ी रेफर किया गया. सिल्लीगुड़ी में इलाज के दौरान विकास की मौत हो गई. मृतक के पिता महेंद्र साह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई. जिसमें जितेंद्र साह, राम कृपाल साह, मनोहर साह, अरविंद साह, रंजन साह को नामजद आरोपित बनाया गया. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय में हुई. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पांचों आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाया. सजा धारा 304, 34 भादवि में सात वर्ष की सजा सुनाया. धारा 324 भादवि में तीन वर्ष की सजा, 323 भादवि में छह माह की सजा सुनाया गया. सभी सजाए साथ साथ चलेगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया