नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने 10 बजे सुबह से आठ बजे रात्रि तक नवगछिया बाजार में नो इंट्री लागू किया। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी प्रकार के व्यवसायिक वाहन ट्रक, ट्रैक्टर, पिकअप वैन, मालवाहक वाहन, ई रिक्सा, टोटो, टेंपो प्रवेश वर्जित रहेगा। गैर व्यवसायिक वाहन एवं आवश्यक सेवाओ से संबंधित वाहनों, निजी वाहनों, स्कूल बस, एम्बुलेंस, शव वाहन, अग्निशामन वाहन, सरकारी वाहन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 10 बजे से आठ बजे रात्रि तक ई रिक्सा, टोटो एवं टेंपो का परिचालन मक्खातकिया, नवादा, रेलवे स्टेशन नगर परिषद कार्यलय होकर जायेंगे।
मकंदपुर चौक से रेलवे स्टेशन जाने वाली वाहन बाल भारती के बगल से पोस्टआफिस होकर दुर्गा स्थान, वैशाली चौक होकर रेलवे स्टेशन तक जायेंगे। नो इंट्री के समय व्यवसायिक वाहन बीएसएनएल कार्यालय से आगे, मकंदपुर चौक से बाजार जाने वाली वाहन बाल भारती के आगे नहीं जायेगी। उपराक्त आदेश का उल्घंन करने पर दो हजार रूपये का फाइन लगेगा।