4
(4)

डीएम ने जारी किया आदेश

नारायणपुर : प्रखंड के लिपिक गोपाल ठाकुर से भागलपुर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने 1,43,748 वसूलने का आदेश जारी कर दिया है । गोपाल ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि वह जहां भी लिपिक के पद पर रहा है हमेशा विवादों से घिरा रहता है। वह गोपालपुर रंगरा, सनहौला, बिहपुर में भी लिपिक के पद पर कार्य कर चुका है। बिहपुर, रंगरा, सनहोला में वह लिपिक के साथ नाजिर के पद पर कार्य कर चुका है। जिलाधिकारी ने दिए गए आदेश में कहां है कि बिहपुर प्रखंड में उसके गबन का मामला जब प्रकाश में आया तो तीन सदस्य टीम गठित किया गया। उसने किसी भी प्रखंड में कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा नहीं दिखाया है। सभी प्रखंड से अधिकारी के आदेश की अवहेलना,अशिष्ट भाषा और अनुशासनहीनता का भी शिकायत मिला था।

जब वह बिहपुर प्रखंड में लिपिक के पद पर कार्यरत था तो उस समय कैश बुक का ऑडिट हुआ। कैश बुक का ऑडिट होने पर राशि में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया। गोपाल ठाकुर को इस समय बिहपुर से सनहोला निलंबित करते हुए तबादला कर दिया। संनहोला में निलंबन समाप्त होने के बाद उसे नारायणपुर भेजा गया। नारायणपुर प्रखंड कार्यालय में भी वही अधिकारी और कर्मी के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं है । सरकारी राशि का गबन प्रधानमंत्री आवास योजना और वृद्धा पेंशन में किया गया है। इसके बाद डीएम ने 1,48,748 वसूली करने का आदेश नारायणपुर बीडीओ को पत्र के माध्यम से दिया। बीडीओ द्वारा भी गोपाल ठाकुर को पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि एक मुस्त राशि प्रखंड कार्यालय नारायणपुर में जमा होने के बाद या राशि प्रखंड कार्यालय बिहपुर को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

Aapko Yah News Kaise Laga.

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

Share: