नवगछिया। खरीक थाना क्षेत्र के छोटी कठेला निवासी धीरज ठाकुर को पत्नी और बेटे की हत्या के मामले में नवगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही धीरज पर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया। यह सजा सत्रवाद संख्या 289/22 के तहत सुनवाई पूरी होने के बाद दी गई।
दहेज की मांग को लेकर की गई थी हत्या
मामला 2 दिसंबर 2021 की रात का है। मृतका देवता देवी की मां माला देवी ने खगड़िया जिले के परवत्ता थाना के भरतखंड निवासी शंभु ठाकुर के साथ खरीक थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, देवता देवी की शादी धीरज ठाकुर से दो साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही धीरज और उसका परिवार दहेज के रूप में दो लाख रुपये की मांग कर रहे थे।
फोन पर दी थी धमकी
घटना के दिन धीरज ने माला देवी को फोन कर एक सप्ताह के अंदर दो लाख रुपये पहुंचाने को कहा था और धमकी दी थी कि ऐसा न करने पर उनकी बेटी की मौत हो जाएगी। उसी रात धीरज ने अपने परिवार के सहयोग से पत्नी देवता देवी और बेटे अमरजीत कुमार पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी।
न्यायालय का फैसला
सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 19 दिसंबर 2024 को धीरज ठाकुर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 304 बी के तहत सात साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत एक साल की सजा और 1 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने की स्थिति में धीरज को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक ने रखे तर्क
इस मामले में सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक परमानंद साह ने अदालत में प्रभावी बहस की। न्यायालय के फैसले से मृतका के परिजनों को न्याय मिला है।