भागलपुर: सबौर गोराडीह थाना क्षेत्र में 20 मार्च 2017 को हुई घटना में कोर्ट ने रिंकू देवी और रंजीत पासवान की गांव वालों के द्वारा की गई पिटाई और बाल मुड़वा कर तीन गांव में घुमाने के मामले में सभी 15 आरोपियों को सजा सुनाई है। घटना में शामिल सभी 15 आरोपियों को 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा दी गई है।
घटना के दिन रिंकू देवी मेला देखकर लौट रही थी और रंजीत पासवान और उसका एक साथी उसके घर पर मोबाइल चार्ज करने के लिए रुक गए थे। इसी दौरान रंजीत पासवान रात में रिंकू देवी के घर में ही रुक गया, जिसकी सूचना रिंकू देवी के भतीजे ने पूरे गांव को दे दी। इसके बाद गांव के लोग जुट गए और दोनों की पिटाई कर उन्हें गांव में घुमाया।
रिंकू देवी ने इस घटना के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें आज कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। इस निर्णय से न्याय की जीत हुई है और यह एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।