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मामला ईसीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र का है

भागलपुर/निभाष मोदी

भागलपुर पोक्सो कोर्ट एडीजे 7 लवकुश कुमार की कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में आरोपी विकास कुमार को 20 साल की सजा सहित, पीड़िता को 3 लाख रुपया मुआवजा सरकार को देने का आदेश दिया है। मामला 25 जून 2020 का है, जब इशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची शौच के लिए गई हुई थी, इसी क्रम में आरोपी विकास कुमार के द्वारा बच्ची के साथ रेप किया गया था और उसे बेरहमी से घायल कर दिया था।

वहीं आरोपी बच्ची को मृत समझकर वहां से फरार हो गया था। वही परिजन देर रात तक बच्ची को खोजते रहे लेकिन वह नहीं मिली। सुबह घायल अवस्था में जब वह घर आई तब घटना की जानकारी परिजनों को हुई। जिसके बाद परिजन बच्ची का इलाज कराने के 5 दिन के बाद मामला दर्ज कराया। जिसमें कोर्ट ने आज 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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