रिपोर्ट: निभाष मोदी, भागलपुर।
भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में संतोष शर्मा को 20 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 14 सितंबर 2018 का भागलपुर सदर थाना क्षेत्र का है । जहां नाबालिक लड़की को घर में अकेले पाकर पड़ोसी संतोष शर्मा ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया । जिसके बाद मामले की लिखित शिकायत लड़की के माता और पिता के द्वारा सदर महिला थाना में दर्ज कराया गया था।
पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि पॉक्सो न्यायालय के एडीजे 6 आनंद कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है। 2 4 फरवरी को उसे दोषी पाया गया था। आज आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोषी को 20 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया गया है , और जुर्माना नहीं देने पर उसे 3 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी । पोक्सो कोर्ट ने सरकार को पीड़िता के रहन-सहन और पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपया देने का निर्देश भी दिया । मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा 6 गवाह गुजारे गए थे, सभी ने मामले का समर्थन किया था।