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पूर्व मुखिया के गोली मार कर हत्या करने के आरोपित को नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नरेंद्र पाल सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया। आरोपित इस्माइलपुर निवासी ज्योति मंडल, सुभाष उर्फ सुखरा उर्फ सुबोध मंडल, मेघल टोला निवासी प्रमोद मंडल को सुनाया गया। घटना छह अगस्त वर्ष 2009 की हैं। इस्माइलपुर भिट्ठा पंचायत के पूर्व मुखिया महेश मंडल को अपराधियों ने इस्माइलपुर गंगा घाट के पश्चिम केलाबाड़ी पगडंडी के नाला के पास गोली मार कर हत्या कर दिया।हत्या की प्राथमिकी मुखिया के पार्टनर धनंजय मंडल के बयान पर दर्ज किया गया था। जिसमें इस्माइलपुर निवासी ज्योति मंडल, सुभाष उर्फ सुखरा उर्फ सुबोध मंडल, मेघल टोला निवासी प्रमोद मंडल को नामज आरोपित बनाया गया था।

घटना का कारण जलकर विवाद बताया गया था। अपर जिला सत्र न्यायालय प्रथम एसटी संख्या 213-10 के तहत मामले की सुनवाई हुई। अभियोज पक्ष से नो लोगों की सुनवाई हुई। जिसमें तीन स्वतंत्र गवाह, चिकित्सक व अनुसंधानकर्ता ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया। मामले की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध किया गया। न्यायालय द्वारा धारा 302, 34 भादवि के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 20 हजार रूपये अर्थ दंड दिया गया। 27 आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष की सजा 10 हजार रूपया जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई जायेगी। सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी रविंद्र पासवान ने बहस में हिस्सा लिया

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