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भागलपुर : पूर्व रेलवे ने 1 से 15 नवंबर 2024 तक के ऑपरेशन के दौरान बिना वैध कारण के अलार्म चेन खींचने के आरोप में 164 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां हावड़ा, सीतल, मालदा और आसनसोल डिवीजन में की गईं।

पारदर्शी और समय पालन की दिशा में उठाए गए इस कदम के तहत, आरपीएफ ने बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस अभियान में हावड़ा डिवीजन से 53, सीतल डिवीजन से 9, मालदा डिवीजन से 47 और आसनसोल डिवीजन से 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि अलार्म चेन खींचना न केवल ट्रेन संचालन में बाधा डालता है, बल्कि यात्रियों की यात्रा की समयसीमा को भी प्रभावित करता है, खासकर जब कोई यात्री महत्वपूर्ण परीक्षा या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए यात्रा कर रहा हो।

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत, बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचने पर जुर्माना, कैद या दोनों दंड का प्रावधान है। आरपीएफ ने चेतावनी दी है कि इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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