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वर्ष 2016 में पुलिस ने सुमन चौधरी के रसोइघर से किया था हथियारों का जखीरा बरामद

नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ी मकनपुर पंचायत के पूर्व सरपंच को अर्म्स एक्ट मामले में तीन वर्ष की सजा नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम राकेश रंजन सिंह ने सुनायी. सजा गोपालपुर थाने के बड़ी मकंदपुर के सुमन चौधरी उर्फ बुचकुन चौधरी को सुनायी गयी. वर्ष 2016 में गोपालपुर थाना की पुलिस ने सुमन चौघरी के रसोइघर से हथियारों का जखीरा बरामद किया था. पुलिस ने आठ कट्टा, तीन देसी पिस्तौल, दो चार्जर, तीन मैगजीन, 311 जिंदा कारतूस रसोइघर के छज्जे पर प्लास्टिक के झोला में बरामद किया गया था.

गोपालपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसमें सुमन चौधरी को नामजद आरोपित बनाया गया था. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम ने मामले की सुनवाई करते हुए शस्त्र अधिनियम में तीन वर्ष की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया. धारा 26 ए शस्त्र अधिनियम के तीन वर्ष की सजा पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सतीश कुमार ने राय ने बहस में हिस्सा लिया. सुमन चौधरी मकंदपुर पंचायत के सरपंच रह चुके हैं.

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