


नवगछिया। रेल पुलिस निरीक्षक कार्यालय कटिहार से मिली जानकारी के अनुसार रेल थाना कांड संख्या 28/24, 30 जून 2024 धारा- 379 भा द वि में वादिनी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के मीरानपुर, सुखपुरा निवासी सोनी प्रधान, पति संजय प्रधान के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के मूल धारा में अज्ञात अपराधकर्मी के विरूद्ध 10 मई 2024 को गाजीपुर रेलवे स्टेशन से गाडी संख्या 09525 समर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का कोच संख्या एस- 08 का बर्थ संख्या 09, 10 एवं 12 पर अपने पिता एवं बच्चे के साथ सवार होकर कुच बिहार रेलवे स्टेशन तक का यात्रा करने के दौरान नवगछिया रेलवे स्टेशन के पास चलती गाड़ी में वादिनी का बर्थ पर रखा लेडिस पर्स जिसमें रखा चांदी का एक पायल, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एसबीआई का एटीएम कार्ड, एक ओप्पो कंपनी का मोबाईल जिसमें लगा सीम एवं नगद 8000/- रूपया सहित पर्स किसी अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा चोरी कर लेने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है।

विस्तृत जानकारी एवं प्राथमिकी के अनुसार घटनास्थल के निरीक्षण, वादिनी एवं गवाहों के बयान, अबतक के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड धारा-379 भा द वि के अंतर्गत अज्ञात अपराधकर्मी के विरूद्व सत्य होना पाया गया है। उल्लेखनीय है कि रेल थाना नवगछिया जाकर इस कांड का समीक्षा रेल थाना अध्यक्ष नवगछिया एवं कांड के अनुसंधानकर्ता के समक्ष की गई है। समीक्षा के दौरान थाना अध्यक्ष एवं अनुसंधान कर्ता द्वारा कांड में चोरी गये मोबाईल का सीडीआर कैफ प्राप्त होने की बात बताया गया, परंतु अनुसंधान कर्ता नवगछिया रेल थाना सा सि/81 श्रीराम प्रसाद के द्वारा अभी तक कांड में एक भी कांड दैनिकी समर्पित नहीं किया गया है।

अनुसंधान कर्ता द्वारा कांड में कांड दैनिकी समर्पित नहीं किया जाना तथा कांड में चोरी गये मोबाईल का सीडीआर कैफ प्राप्त होने के उपरांत अब तक कोई अग्रतर कार्रवाई नहीं किया गया है, जो काफी खेदजनक है, जो अनुसंधान कर्ता का कांड के प्रति घोर लापरावाही को परिलक्षित करता है। कांड में एक भी कांड दैनिकी समर्पित नहीं किये जाने के कारण कांड में हुए प्रगति का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कांड का अनुसंधान अंधकारमय प्रतीत होता है। अतः अनुसंधान कर्ता को निर्देश दिया जाता है कि पर्यवेक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए अद्यतन कांड दैनिकी शीघ्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगें।