प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेकर आवास नहीं बनाने वालों से राशि वसूल करने के लिए सर्टिफिकेट केस किया गया। इस संबंध में नवगछिया बीडीओ समीना आजाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं बनाने वाले पांच लोगों सर्टिफिकेट केस किया गया हैं। केस के पश्चात उन लोगों से राशि वसूल की जायेगी। पकरा पंचायत के पांच लोगों पर सर्टीफिकेट केस किया गया हैं। कदवा दियारा पंचायत के अशोक राय की पत्नी गायत्री देवी, अजय राय की पत्नी रंजू देवी ने वर्ष 2019- 20 में राशि का उठाव किया था। पकरा पंचायत की रूदल शर्मा की पत्नी महरानी देवी घर बनाने के लिए वर्ष 2016-17 में राशि का उठाव किया था। ज
गदीश महतो के पुत्र घोघन महतो ने वर्ष 2019- 20 में घर बनाने के लिए राशि लिया था। राणा प्रसाद सिंह की पत्नी खुश्बू कुमारी ने वर्ष 2020 – 21 में घर बनाने के लिए रूपये ली थी। सियाराम मंडल की पत्नी गीता देवी वर्ष 2019- 20 में घर बनाने के लिए राशि का उठाव किया था। कुश्वेशर कुमार के पुत्र पंकज कुमार ने वर्ष 2016- 17 में घर बनाने के लिए रूपये लिए थे। इन पांचों लोगों ने रूपये लेकर घर नहीं बनाया। इन लोगों से रूपये वसूल करने के लिए सर्टिफिकेट केस किया गया हैं। खैरूपुर पंचायत में 36 लाभुक ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रूपये लेकर घर नहीं बना रहे हैं। इन लोगों को दो दिन का चेतावनी दिया गया। दो दिन के अंदर घर नहीं बनाया तो सर्टिफिकेट केस किया जायेगा।