

भागलपुर, 18 नवम्बर 2022 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक टोटो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 10ई आर 1764 में विदेशी शराब ले जाई जा रही है। शाम करीब 5:45 बजे महादेवपुर घाट रोड पर निगरानी रखते हुए विक्रमशिला पुल के पास नंबर 72 के पास पुलिस ने एक टोटो को पकड़ा, जिसमें एक व्यक्ति भागलपुर की ओर जा रहा था। पुलिस बल के सहयोग से उसे पकड़ा गया और नाम पूछने पर उसने अपना नाम रामप्रसाद बताया। तलाशी लेने पर टोटो के ड्राइवर सीट के नीचे Royal Son Gold 180 मिली की 45 बोतलें बरामद हुईं।

उक्त मामले में अभियोजन की ओर से कुल चार गवाहियां कराई गईं। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक श्री भोला कुमार मंडल ने बहस की और उनके सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, पिंटू कुमार सिंह एवं संजीव कुमार शर्मा उपस्थित थे।
सजा के बिंदु पर आज हुई सुनवाई में अभियुक्त रामप्रसाद मंडल को 5 वर्ष की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यदि जुर्माने की राशि नहीं दी जाती, तो तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।