रिपोर्ट:-निभाष मोदी, भागलपुर।
भागलपुर के एक्साइज कोर्ट दो शरद चंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट ने शराब तस्करी के मामले में एक अभियुक्त को 10 साल की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। नवगछिया थाना क्षेत्र के अनुमंडल कार्यालय एनएच 31 के पास से 13 अगस्त 2018 को पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई गाड़ी शराब की खेप लेकर खगड़िया की ओर जा रही है। जांच के क्रम में 7500 लीटर विदेशी शराब को जप्त किया गया था। जिसमें सुप्रिया और विनोद तरण पर मामला दर्ज किया गया था। जिसमें एक को दोषी मानकर कोर्ट ने 10 साल और 1 लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है।