

भागलपुर/निभाष मोदी

भागलपुर।उत्पाद कोर्ट दो विशेष न्यायधीश शरद चंद श्रीवास्तव की कोर्ट ने शराब तस्करी के एक मामले में अभियुक्त मोनू कुमार को 5 वर्ष की सजा सहित एक लाख रुपया जुर्माना की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त सजा काटने का निर्देश दिया है। मामला एनटीपीसी थाना क्षेत्र के सलेमपुर का है।

जहां 31 जनवरी को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टैंपू में शराब की बड़ी खेप ले जाते हुए मोनू कुमार के साथ विपिन यादव को गिरफ्तार किया गया था। गवाही के दौरान मोनू कुमार पर शराब तस्करी का मामला सत्य पाया गया। वही विपिन कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
