

निभाष मोदी,भागलपुर।

भागलपुर के तिलकामांझी अंतर्गत 19 दिसंबर 2021 को शराब तस्करी मामले में एक युवक को 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई एवं आर्थिक दंड के रूप में एक लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई

।बताते चलें कि तिलकामांझी थाना अंतर्गत दीवागस्ती में मनाली चौंक के पास तीन व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा था। शंका होने पर जब पुलिस उसके पास गई तब तक दो व्यक्ति फरार हो गए और एक बिहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक रोहित कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताते चलें कि उस रोहित कुमार को पकड़ने के बाद उसके पास से भारी मात्रा में करीब एक सौ लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ

।वह तीनों व्यक्ति शराब का व्यापार करते थे जिसमें पुलिस ने जिसे धर दबोचा था उसकी आज कोर्ट में केस का निष्पादन हुआ। उत्पाद कोर्ट -2 के एडीजे 12 सरतचंद्र श्रीवास्तव ने आज इस केस का निष्पादन करते हुए रोहित कुमार को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं आर्थिक दंड के रूप में उसे एक लाख रूपये का जुर्माना देने की भी सजा सुनाई। नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी ।यह बात उत्पाद कोट्-2 के एपीपी एकसाइज भोला कुमार मंडल ने दी।
बाइट -उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल

