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आर्म्स एक्ट में आरोपित को तीन की सजा | | GS NEWS

नवगछियाबिहारभागलपुरDESK 04 B0

नवगछिया : व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आर्म्स एक्ट में आरोपित को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी. सजा झंडापुर ओपी के औलियाबाद के अनिल यादव को सुनायी. वर्ष 2018 में नवगछिया थाना की पुलिस ने आरोपित के पास से हथियार बरामद किया था. तत्कालीन थानाध्यक्ष के बयान पर नवगछिया थाने में 383 -18 प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई करते हुए 25(1-बी ) ए में तीन वर्ष कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना लगाया. 24(1)आर्म्स एक्ट में दो वर्ष की कारावास व एक हजार जुर्माना लगाया. सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी. DESK 04 B