September 14, 2024
अवैध शराब तस्करी मामले में एक व्यक्ति को उत्पाद कोर्ट टू द्वारा 5 साल की सजा ||GS NEWS
बिहारभागलपुरDESK 04 Bभागलपुर की उत्पाद कोर्ट टू में एडीजे-12 राजेश सिंह की अदालत ने अवैध शराब तस्करी के मामले में आरोपी कारे अली को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने ₹1,00,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर कारे अली को अतिरिक्त 3 महीने की सजा भुगतनी होगी। यह मामला कहलगांव के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 12 फरवरी 2024 को एनएच-80 पर अशोक चौधरी धावा के पास अवैध शराब लदे एक पिकअप वाहन को जप्त किया गया था। इस वाहन से 76 कार्टूनों में भरी 684 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मधेपुरा जिले के निवासी कारे अली को गिरफ्तार किया […]