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दहेज हत्या के आरोपित ने नवगछिया न्यायालय में किया आत्मसमर्पण ||GS NEWS

नवगछियाबिहारभागलपुरDESK 04 B0

नवगछिया : दहेज के लिए महिला की हत्या के मामले में आरोपित हिंगन चौधरी उर्फ हिरण चौधरी ने नवगछिया न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोपित भवानीपुर थाना क्षेत्र के बीरबन्ना गांव का निवासी है। नवगछिया एसपी पूरण कुमार झा ने जानकारी दी कि बेगूसराय जिला के बरियारपुर चरिया थाना मंझोल निवासी नीतीश कुमार ने भवानीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी भांजी रूबी देवी की ससुराल वालों पर दहेज के लिए मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया था। प्राथमिकी में रूबी देवी के पति विक्रम चौधरी सहित ससुराल वालों को नामजद आरोपित बनाया गया था। मामले में पुलिस ने पहले ही विक्रम चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी […]

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दहेज हत्या के मामले में पति, देवर, ससुर और जीजा को दस वर्ष सश्रम कारावास || GS NEWS

नवगछियानिभाष मोदी की रिपोर्टबिहारभागलपुरDESK 040

व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के अदालत में चल रहा था मामला भागलपुर नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अखौड़ी अभिषेक सहाय की अदालत ने बिहपुर थाना क्षेत्र के झंडापुर ओपी के झंडापुर गांव में हुए दहेज हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को दस वर्ष की सजा दी है.सजा पाने वाले अभियुक्तों में मृतिका के पति झंडापुर निवासी सतीश कुमार ठाकुर, देवर राहुल कुमार, ससुर सकलदेव ठाकुर और इस्माइलपुर के मंधत टोला निवासी जीजा अनिल ठाकुर है. सबों को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 304 बी, 120 बी में दस वर्ष सश्रम कारावास और धारा 201 में तीन वर्ष की सजा दी गयी है. सभी अभियुक्तों को पांच-पांच हजार अर्थदंड […]

दहेज हत्या के मामले में पति, देवर, ससुर और जीजा को दस वर्ष सश्रम कारावास || GS NEWS

नवगछियाबिहपुरबिहारभागलपुरDESK 040

नवगछिया – नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अखौड़ी अभिषेक सहाय की अदालत ने बिहपुर थाना क्षेत्र के झंडापुर ओपी के झंडापुर गांव में हुए दहेज हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को दस वर्ष की सजा दी है.सजा पाने वाले अभियुक्तों में मृतिका के पति झंडापुर निवासी सतीश कुमार ठाकुर, देवर राहुल कुमार, ससुर सकलदेव ठाकुर और इस्माइलपुर के मंधत टोला निवासी जीजा अनिल ठाकुर है. सबों को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 304 बी, 120 बी में दस वर्ष सश्रम कारावास और धारा 201 में तीन वर्ष की सजा दी गयी है. सभी अभियुक्तों को पांच – पांच हजार अर्थदंड की सजा दी गयी है. अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास […]