December 6, 2023
हत्या मामले में आजीवन कारावास के साथ साथ दस हजार रुपया जुर्माना ||GS NEWS
नवगछियाबिहारभागलपुरDESK 04 Bनवगछिया : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह के न्यायालय ने सत्रवाद संख्या690/96 धारा 302, 307 27 आर्म्स एक्ट के आरोपी तेलघि निवासी घुटर राय पिता माधो राय को हत्या का मामले में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास और दस हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माने की राशि नही देने पर न्यायालय ने आरोपी को दो माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 27 आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा सुनाया है।सभी सजा साथ साथ चलेगी।न्यायालय में सरकार की ओर से प्रभारी अपर अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने बहस में भाग लिया।घटना 27 जुलाई 1992 का है जब खरीक थाना के तेलघी निवासी अरुण सिंह खरीक […]