August 11, 2022
पत्नी और पुत्री की पिटाई करने के मामले में दोषी अभियुक्त को तीन वर्ष सश्रम कारावास ||GS NEWS
नवगछियाबिहारभागलपुरDESK 04नवगछिया – खरीक के एक गांव में पत्नी और पुत्री को बुरी तरह से मारपीट करने के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को व्यवहार न्यायालय नवगछिया की एक अदालत ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. नवगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नीरज बिहारी लाल ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 345बी में दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास, 323 और 341 में एक माह की सजा दी है. सभी सजा साथ साथ चलने की बात न्यायाधीश ने अपने फैसले में कही है. मामले में अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा कर रहे थे. DESK 04