October 9, 2024
सांप का खेल दिखाने के दौरान एक युवक की हुई थी मौत..सपेरे को सुनाई कोट ने 10 साल की कैद की सजा ||GS NEWS
बिहारभागलपुरDESK 04 Bभागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे-14 विवेक कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गैर इरादतन हत्या में सपेरा मो० शमसुल को 10 साल की कैद और 1 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है वही सरकार की तरफ से मुहम्मद अकबर खां ने बहस में हिस्सा लिया . बता दे की दोषी मो० शमसुल पेशे से सपेरा है जो वर्ष 2011 में पीरपैंती के दुलदुनिया गांव में सांप का खेल दिखा रहा था,तभी एक युवक के गले में सांप लपेट खेल दिखा रहा था उसी समय सांप ने उस युवक को डंस लिया, जिसे उसकी मौत हो गई थी। उसी मामले में दोषी सपेरे को दस साल की सजा सुनाई गई है अभियुक्त मो० शमसुल पीरपैंती […]