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बकाया पथकर, अस्थाई निबंधन की फीस, हरित कर, ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर के लिए है छूट

भागलपुर। परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा 11 सितंबर 2024 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बिहार राज्य में निबंधित कर-प्रमादी परिवहन, गैर-परिवहन वाहन, ट्रैक्टर-ट्रेलर, बैट्री चालित यान (इलेक्ट्रिक व्हीकल) द्वारा बकाया एकमुश्त पथकर, हरित कर जमा करने पर अर्थदण्ड, ब्याज से विमुक्ति तथा उपरोक्त सभी प्रकार के अनिबंधित वाहनों उत्सर्जन मानक बीएस-आइवी के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर ट्रैक्टर-ट्रेलर, बैट्री चालित यान को बकाया पथकर एकमुश्त जमा करने पर सभी प्रकार के अर्थदंड से सर्वक्षमा यानी आम माफी, व्यापार कर तथा अस्थायी निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदंड की माफी की स्वीकृति शर्तों के अधीन अधिसूचना के प्रभावी होने की 31 मार्च 2025 तक के लिए है। यानी अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि 11 सितंबर 2024 तक के कर प्रमादी ट्रैक्टर-ट्रेलर के पथकर में रियायत देते हुए एकमुश्त 30 हजार रूपये जमा करने पर, उस वाहन पर शेष देय कर, अर्थदंड से सर्वक्षमा माफी दी जायेगी व निलामपत्र-वाद दायर वापस ले लिया जायेगा। अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक के कर प्रमादी सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) तथाब अनिबंधित वाहन (ट्रैक्टर, ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), बैट्री चालित यान को कर में रियायत देते हुए देय मूल पथकर एवं 30% अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति तथा नीलाम पत्र वाद विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा, ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।

अस्थायी निबंधन की फीस के लिए केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, पूर्व में यदि कोई वाहन विक्रेता, बिना अस्थायी निबंधन के, कोई वाहन वाहन क्रेता को सुपुर्द कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि वाहन विक्रेता बिना अस्थायी निबंधन के बेचे एवं सुपुर्द किये गये वाहनों का अस्थायी निबंधन का फीस जमा कर देता है, तो उन्हें अर्थदंड से विमुक्ति दिया जायेगा। यह अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि 11 सितंबर 2024 तक के मामले में लागू होगा। देय फीस जमा करने पर देय अर्थदंड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद वापस ले लिया जायेगा एवं ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी। हरित कर के लिए अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि 11 सितंबर 2024 तक के प्रमादी सभी प्रकार के वाहन कर देय मूल हरित कर एवं 30% अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा एवं ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी। ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर के लिए वैसे डीलर जिनपर ट्रेड टैक्स की देयता है और ट्रेड टैक्स ससमय जमा नहीं करने के वालों द्वारा मूल व्यापार कर एवं 30% अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा, ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।

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