

बुजुर्गों के नए कानून के प्रावधानों से अवगत कराने को लेकर सोमवार को नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के सदस्यों की एक बैठक तेतरी उत्तर पूरब टोला स्थित कार्यालय में महासचिव परमेश्वर झा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में महासचिव श्री झा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में बुजुर्गों के जीने के अधिकार में जीवन गरिमामई जीने का हक है इस हक से बुजुर्ग वंचित है।

बुजुर्ग के लिए महत्वपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने व उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर कठोर दंड के प्रावधान को लेकर जो विधेयक पेश किया गया है उसकी विशेषता से अवगत कराया गया। इस विधेयक में पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री के अलावा दामाद और पुत्रवधू को भी बुर्जुग की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है।

जो बुजुर्गों की देखभाल करने में नाकाम रहेंगे तो न्यूनतम 5000 का जुर्माना, तीन माह की जेल या दोनों का प्रावधान है। इस जानकारी से बुजुर्गों में हर्ष व्याप्त है। मौके पर नरेश प्रसाद सिंह, शंकर झा, सरयुग राय, खगेंद्र झा, इंद्रदेव गुप्ता, कार्तिक झा, पंकज शर्मा, बाल किशोर कुमर, कविता देवी, कृष्णा देवी, मीरा झा, मीरा देवी झा, सविता झा सहित अन्य मौजूद थे।
