


नवगछिया : गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल पर एक गंभीर मामला सामने आया है। 10 मार्च को नवगछिया के हाई स्कूल परिसर में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान विधायक ने भोजपुरी गायक छैला बिहारी के गाने पर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद यह घटना विवादों में आ गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया है।
होली मिलन समारोह में गाया गया अश्लील गाना
10 मार्च को नवगछिया में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें अंगिका गायक छैला बिहारी मंच पर गाने का प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान महिला कलाकार भी मंच पर मौजूद थीं। गायक छैला बिहारी के गाने “पानी में बुनका बुनकेय छैय भौजी…” पर डांस के दौरान विधायक गोपाल मंडल ने मंच से अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। विधायक ने उस गाने को रिपीट करते हुए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे वहाँ उपस्थित महिलाओं की गरिमा पर आघात पहुंचा।

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ नवगछिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, और जांच शुरू कर दी है।
प्राथमिकी में क्या लिखा गया
प्राथमिकी में पुलिस अधिकारी सुरेंद्र सिंह के बयान के आधार पर कहा गया है, “मैं नवगछिया थाना में पदस्थ हूं और 11 मार्च को स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर यह जानकारी मिली कि 10 मार्च को हाई स्कूल परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, जो महिलाओं की लज्जा का अपमान करने के उद्देश्य से था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं।”

प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और कई समाचार पत्रों ने इस घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके कारण महिला गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची है, और कार्यक्रम के आयोजकों ने प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन भी किया है।
विधायक का बयान
वहीं, विधायक गोपाल मंडल ने इस आरोप का खंडन किया है। उनका कहना है कि उन्होंने अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उनका दावा है कि जब वह माइक पकड़कर मंच पर झुके थे, तब वहां मौजूद भीड़ में किसी और ने वह अश्लील शब्द बोले, जिसे वीडियो में रिकॉर्ड किया गया।
मामले में पुलिस ने एसआई अजीत कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 87-25 298/79/223/ के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले की जांच अब आगे बढ़ाई जा रही है।
गौरतलब है कि इस घटना ने विधायक गोपाल मंडल की छवि को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, और अब यह देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।
